हरिद्वार।15 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी (पोक्सो) ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 18 नवंबर 2022 को बहादराबाद थाना क्षेत्र से एक 15 वर्षीय लड़की घर से लापता हुई थी। काफी तलाश करने पर भी वह नहीं मिल पाई थी। तलाशी के दौरान लड़की के घर वालों को पता चला था कि अर्पित नाम का लड़का उनकी लड़की को बहला फुसलाकर ले गया है। पीड़ित लड़की के पिता ने 22 नवंबर 2022 को बहादराबाद थाने पर एक लिखित तहरीर दी थी । जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी अर्पित पुत्र दिनेश निवासी ग्राम कपसा खानपुर थाना पिसावा जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के दौरान 18 जनवरी 2023 को पीड़ित लड़की को बरामद किया था
पीड़ित लड़की ने अपने बयानों में आरोपी पर बहला फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था । पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद
न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कैद व 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।