छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने के मामले में अदालत ने किया शिक्षक को बरी

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छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने के मामले में अदालत ने किया शिक्षक को बरी

हरिद्वार। छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने के मामले में मुकद्मे का सामना कर रहे पन्नालाल भल्ला म्यूनिसिपल इंटर कालेज के प्रवक्ता सुनील कुमार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सभी आरोपों से बरी करते हुए वाद का खारिज कर दिया है।

प्रैस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए शिक्षक सुनील कुमार ने बताया कि वर्ष 2021-22 में कालेज की एक पूर्व छात्रा ने अश्लील मैसेज भेजने एवं यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्रधानाचार्य को शिकायती पत्र दिया था। प्रधानाचार्य द्वारा ओपी गौनियाल ने शिकायत पत्र तत्कालीन विद्यालय प्रबंधक एवं नगर निगम आयुक्त दयानंद सरस्वती को सौंप दिया था। विद्यालय प्रबंधन द्वारा जांच समिति गठित कर बिना छात्र के बयान लिए राजनीतिक दबाव में आकर उन्हें निलंबित कर दिया था और हरिद्वार कोतवाली में मुकद्मा दर्ज कराया गया था। बाद में नगर निगम द्वारा गठित जांच समिति की जांच में आरोप सही नहीं पाए जाने पर उनका निलंबन समाप्त कर पुनः सेवा में बहाल कर दिया गया था। सुनील कुमार ने बताया कि पूरा मामला पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ है। छात्रा ने मां की बीमारी के लिए उनसे 4 हजार रूपए लिए थे। जिसमें से 2 हजार उसने लौटा दिए थे। छात्रा कक्षा 12 की परीक्षा में फेल हो गयी। इसके बाद वह टीसी लेने आयी तो बकाया पैसे वापस मांगने पर षड़यंत्र के तहत उनके खिलाफ झूठी शिकायत कर मुकद्मा दर्ज करा दिया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चार साल चली मुकद्मे की सुनवाई के दौरान आरोप साबित नहीं हो सके और अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। उन्होंने न्यायालय का आभार जताया और कहा कि सच्चाई की जीत हुई है।

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