जनता एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों का सात दिन के भीतर अनिवार्य रूप से करें निस्तारण : जिलाधिकारी

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जनता एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों का सात दिन के भीतर अनिवार्य रूप से करें निस्तारण : जिलाधिकारी

जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल द्वारा जनता एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं अनिवार्य निस्तारण के संबंध में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न माध्यमों से जिला कार्यालय को प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभागों को नियमित रूप से प्रेषित किया जाता है। ऐसे प्रकरणों में निर्धारित समयसीमा के भीतर निस्तारण आख्या उपलब्ध न कराने तथा शिकायतकर्ताओं को की गई कार्रवाई से अवगत न कराने पर नाराजगी व्यक्त की गई है।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित से संबंधित प्रत्येक शिकायत का अधिकतम 07 (सात) दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक प्रकरण में तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों एवं की गई कार्रवाई का स्पष्ट उल्लेख करते हुए निस्तारण आख्या निर्धारित समयसीमा के भीतर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, संबंधित शिकायतकर्ता को भी नियमानुसार की गई कार्रवाई एवं निस्तारण से अवगत कराया जाए।

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जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिला कार्यालय से प्राप्त शिकायतों की सूची का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण करते हुए प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो तथा संबंधित विभाग शिकायतकर्ता को बार-बार पत्राचार करने के लिए विवश न करें।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनशिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुशासन एवं जनविश्वास की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।

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