महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल बनाने को हरिद्वार में पहल तेज

उत्तराखंड 2 Min Read
2 Min Read

महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल बनाने को हरिद्वार में पहल तेज

****10 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति बनाना अनिवार्य

हरिद्वार। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। इसी क्रम में केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत गठित स्थानीय परिवाद समिति हरिद्वार की बैठक गुरुवार को जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई।

बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जनपद के सभी शासकीय, अर्धशासकीय एवं गैर-शासकीय संस्थानों में POSH Act के प्रभावी अनुपालन को लेकर चर्चा की गई। जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया ने बताया कि जिन कार्यस्थलों पर 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां नियमानुसार आंतरिक शिकायत समिति (Internal Committee) का गठन किया जाना अनिवार्य है।

- Advertisement -

उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी संबंधित संस्थानों एवं विभागों को निर्देश जारी करने के लिए पत्र तैयार किया गया है। सभी विभागों को अपने-अपने कार्यस्थलों पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन कर इसकी सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएंगे।

स्थानीय शिकायत समिति की अध्यक्ष एवं बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एंबेसडर डॉ. मनु शिवपुरी ने कहा कि महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि POSH Act के प्रति जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए जल्द ही एक विशेष जागरूकता कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

बैठक में वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती शशि शर्मा एवं अधिवक्ता रश्मि उपाध्याय भी उपस्थित रहीं।

समिति का उद्देश्य जनपद के विभिन्न कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करना तथा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के प्रभावी निस्तारण की व्यवस्था को मजबूत करना है।

- Advertisement -
Share This Article