व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अग्रेत्तर संचालन हेतु प्रशासकीय स्वीकृति
देहरादून। राज्य कर विभाग द्वारा संचालित व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अग्रेत्तर संचालन हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में सचिव, उत्तराखण्ड शासन श्री रणवीर सिंह चौहान द्वारा आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड को प्रेषित पत्र में बताया गया है कि योजना को पूर्व में जारी शासनादेश के क्रम में 19 नवंबर 2026 से 18 नवंबर 2027 तक संचालित किए जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस स्वीकृति का उद्देश्य राज्य के पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा के माध्यम से आर्थिक संबल उपलब्ध कराना तथा उनके हितों की रक्षा के लिए योजना का निरंतर संचालन सुनिश्चित करना है।







