*मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति के क्रम में गन्ना की मूल्य वृद्धि का शासनादेश हुआ जारी*
*पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना की अगेती प्रजाति हेतु रू. 405 प्रति कुंतल तथा सामान्य प्रजाति हेतु रू. 395 प्रति कुंतल राज्य परामर्शित मूल्य निर्धारित*
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखण्ड गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य बढाने की स्वीकृति के अनुपालन में शासन के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग अनुभाग के द्वारा शासनादेश निर्गत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार पेराई सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश की समस्त चीनी मिलों द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ने की अगेती प्रजातियों हेतु रू. 405 प्रति कुन्तल (मिल गेट पर) तथा सामान्य प्रजातियों हेतु रू. 395 प्रति कुन्तल (मिल गेट पर) का राज्य परामर्शित मूल्य निर्धारित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि गत पेराई सत्र में राज्य में गन्ना की अगेती प्रजाति का राज्य परामर्शित मूल्य रू. 375 प्रति कुंतल तथा सामान्य प्रजाति का मूल्य रू. 365 प्रति कुंतल निर्धारित था। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के गन्ना किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के साथ ही पेराई सत्र 2025-26 हेतु गन्ना का मूल्य बढाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।
मुख्यमंत्री श्री धामी ने किसान हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के अपनी प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए कहा था कि गन्ना किसानों की आय बढ़ाना, उनकी उपज का उचित सम्मान सुनिश्चित करना तथा उन्हें सुविधाजनक, पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि क्रय केंद्रों पर किसी प्रकार की असुविधा न हो और भुगतान बिना देरी के सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना का बढ़ा हुआ मूल्य न केवल गन्ना किसानों को राहत देगा, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा तथा गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहन देने में सहायक सिद्ध होगा।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग श्री रणवीर सिंह चौहान ने गन्ना का राज्य परामर्शित मूल्य बढाए जाने के संबंध में शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि चीनी मिलों के बाह्य क्रय केन्द्रों से गन्ने का परिवहन मिल तक कराये जाने के मद में होने वाली कटौती रू. 11 प्रति कुन्तल निर्धारित की जाएगी। पेराई सत्र 2025-26 हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य राज्य की समस्त चीनी मिलों द्वारा देय होगा। पेराई सत्र 2025-26 हेतु निर्धारित उक्त दरों के अनुसार ही प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा किसानों को भुगतान कराया जायेगा तथा भुगतान की सूचना मासिक रूप से शासन को उपलब्ध करायी जाएगी।
