विधानसभा सत्र अवधि के दौरान स्वीकृत नहीं होंगे अवकाश

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*विधानसभा सत्र अवधि के दौरान स्वीकृत नहीं होंगे अवकाश*

*जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश, सत्र अवधि में कार्यालय में अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य*

उत्तराखंड विधानसभा 2026 का प्रथम सत्र/आय-व्ययक अधिवेशन आगामी सोमवार (09 मार्च) से 13 मार्च (शुक्रवार) तक विधानसभा भवन, गैरसैंण में आहूत हो रहा है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने उक्त अवधि में जनपद स्तरीय अधिकारियों को मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि सत्रावधि के दौरान अपेक्षित विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तथा विधान सभा से संबंधित अन्य बिन्दुओं पर वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकारियों की मुख्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा कि विषम परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी अधिकारी का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाए। साथ ही सभी अधिकारी-कर्मचारी कार्यालय अवधि के उपरांत भी मुख्यालय/दूरभाष पर अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे ताकि आवश्यकता पर किसी भी समय संपर्क किया जा सके। उन्होंने जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उक्त आयोजित होने वाले विधान सभा सत्र के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा अन्य संगठनों द्वारा मा. विधायकों के माध्यम से उठाए जाने वाले संभावित महत्वपूर्ण मुद्दों की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं ताकि विधानसभा सत्र में उठाए जाने वाले विभिन्न प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। जिलाधिकारी ने विधान सभा सत्र अवधि के दौरान अधिकारियों को प्रत्येक कार्य दिवस में नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया है।

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