चारधाम यात्रा के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा के मानकों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई, 21 खाद्य नमूने जांच को भेजे

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चारधाम यात्रा के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा के मानकों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई, 21 खाद्य नमूने जांच को भेजे*

*यात्रियों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान जारी*

मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं एवं आम जनमानस को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग में व्यापक स्तर पर नियमित निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान संचालित किए जा रहे हैं।

सहायक आयुक्त एवं जिला अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन जनपद रुद्रप्रयाग मनोज सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा के मार्गदर्शन में चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थित होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, रिटेल एवं होलसेल प्रतिष्ठानों के साथ-साथ बाहरी जनपदों से खाद्य सामग्री लेकर आने वाले वाहनों का भी सघन निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

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उन्होंने बताया कि वर्तमान यात्रा अवधि में अब तक कुल 21 खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्रित कर राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रुद्रपुर (जनपद ऊधम सिंह नगर) भेजे गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से पनीर, दूध, घी, मसाले, आटा, बेसन, खाद्य तेल, सॉस, मुरब्बा एवं बिस्कुट सहित खुले एवं पैक्ड खाद्य उत्पादों के नमूने शामिल हैं। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि नियमित निरीक्षणों एवं उच्चाधिकारियों के साथ संचालित प्रवर्तन अभियानों के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता संबंधी कमियां, खाद्य गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन, एक्सपायरी खाद्य पदार्थों का बिक्री हेतु भंडारण, संदिग्ध गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री का संग्रहण तथा बिना खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीकरण के व्यवसाय संचालन जैसे मामलों में अब तक 17 खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की विभिन्न धाराओं एवं विनियमों के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, चारधाम यात्रा मार्ग रुद्रप्रयाग कैलाश चन्द्र टम्टा द्वारा पांच मामलों में माननीय न्याय निर्णायक अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद दायर किए जा चुके हैं, जबकि शेष मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, रुद्रप्रयाग द्वारा अब तक तीन मामलों का निस्तारण करते हुए नियमों की अवहेलना पाए जाने पर दो प्रतिष्ठानों पर 25-25 हजार रुपये तथा एक प्रतिष्ठान पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

जिला अभिहित अधिकारी मनोज सेमवाल ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग सहित जनपद रुद्रप्रयाग में खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं एवं स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

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