हरिद्वार । प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार मनीष कुमार ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2025 रविवार को आयोजित होने वाली उत्तराखंड न्यायिक सिविल सेवा न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) प्रारंभिक परीक्षा—2023 (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा एकाकी पाली पूर्वाह्न 10:00 बजे से 01:00 बजे तक जनपद हरिद्वार के 10 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जानी है। केन्द्रों पर परीक्षा को नकल विहीन, पारदर्शिता, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस -पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा 163 लागू की जाती है। परीक्षा 10 केंद्रों में आयोजित होगी जिसमें
परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार,
ज्वालापुर इंटरकॉलेज निकट रेलवे स्टेशन ज्वालापुर, पी एम.जी.जी.आई.सी ज्वालापुर निकट रेलवे फाटक ज्वालापुर, आनंदमयी सेवा सदन एम.एम.आई कॉलेज भोलगिरी रोड निकट मायादेवी मंदिर, सरस्वती विद्यामंदिर इंटरकॉलेज मायापुर हरिद्वार, डॉ. हरिराम इंटरकॉलेज मायापुर हरिद्वार, शांति मैमोरियल पब्लिक स्कूल लक्सर रोड़ जगजीतपुर, श्री गुरू रामराय पब्लिक स्कूल लक्सर रोड़ जगजीतपुर, राष्ट्रीय इंटरकॉलेज सीतापुर ज्वालापुर, धूम सिंह मैमोरियल पब्लिक स्कूल सीतापुर ज्वालापुर हरिद्वार में आयोजित होगी।
मनीष कुमार प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने अवगत कराया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 (पूर्व धारा 144 द. प्र.संहिता—1973) के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निषेधाज्ञा पारित की जाती है। उन्होंने हरिद्वार नगर क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला
मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा उनके पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भड़काएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भावित हो हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जाएगा।
परीक्षा केन्द्रों 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्रों लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयशास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा।
परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी।
उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।