JCO Rank से ऊपर वाले पूर्व सैनिकों को देना होगा हाउस टैक्स, इससे नीचे वाले पूर्व सैनिक हाउस टैक्स में छूट के लिए ऐसे करें आवेदन

देहरादून : देहरादून नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले जेसीओ रैंक से ऊपरे वाले पूर्व सैनिकों को अब हाउस टैक्स जमा करना होगा. जबकि इससे नीचे वाली रैंक वाले पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट मिलेगी इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा.

मिली जानकारी के मुताबिक साल 2022 23 के हाउस टैक्स में छूट जाने वाले सुपात्र जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और हाउस टैक्स जमा करवा सकते हैं.
अगर आप भी जेसीओ रैंक से नीचे के पूर्व सैनिकों के परिवार से हैं तो आप भी मार्च 2023 से पहले हाउस टैक्स छूट के साथ हाउस टैक्स के लिए जमा करवा सकते हैं. कैंट क्षेत्र देहरादून का ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा पूर्व सैनिकों के परिवार निवास करते हैं लेकिन इन्हें हाउस टैक्स में छूट नहीं मिलती है. सरकार ने कैंट क्षेत्र में रहने वाले जेसीओ रैंक से नीचे वाले सभी पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट देने की घोषणा की थी लेकिन फिर भी कैंट क्षेत्र के पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स जमा करना पड़ता है.

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जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सीबीएस बिष्ट (रि) जानकारी देते हुए कहा है कि इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है लेकिन आदेश जारी होते ही कैंट क्षेत्र में रहने वाले पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट मिल जाएगी. उसके लिए छावनी परिषदों को पत्र भेजकर पात्र पूर्व सैनिकों की जानकारी मांगी गई है.

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वहीं विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस पर विचार विमर्श किया जाएगा. सैनिक देश की सेवा में लगे होते हैं इसलिए उनके कल्याण के लिए सरकार प्रयास कर रही है.

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